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‘राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026’

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  • मंजूरीः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में।
  • जारीः 18 मार्च, 2026 को राजस्थान उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा।
  • मुख्य उद्देश्यः निजी निवेश को बढ़ावा, राज्य में निजी क्षेत्र के माध्यम से औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, MSME विकासः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों,रोजगार सृजन।
    • समग्र औद्योगिक पार्क विकास को बढ़ावा देना।
    • सतत एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना।
    • भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
  • विजनः एक गतिशील, सतत और नवोन्मेषी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करे तथा रणनीतिक योजना, सहयोग और निवेश के माध्यम से सामुदायिक विकास का समर्थन करे।
  • नीति का क्षेत्रः यह नीति राजस्थान में सामान्य तथा क्षेत्र-विशिष्ट  औद्योगिक पार्कों की योजना, विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है।
    • यह उन औद्योगिक पार्कों पर लागू होती है, जो निजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, जिनमें प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता, नियामक एवं प्रक्रियात्मक सुविधा तथा परियोजना के क्रियान्वयन और दीर्घकालिक रखरखाव के लिए संस्थागत समर्थन शामिल।
  • नीति की वैधताः अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी या जब तक इसे किसी नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता-जो भी पहले हो।
  • कार्यान्वयन एजेंसी -
    • RIICO द्वारा आवंटित भूमि (पट्टे/लीज/PPP मॉडल) ® RIICO
    • भूमि का अधिग्रहण और व्यवस्था स्वयं डेवलपर द्वारा ® आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राज-सरकार
  • सक्षम प्राधिकारी मॉडल Aसे Dके अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर निजी औद्योगिक पार्क की पहचान/निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी ® उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार
  • पात्र स्थिर पूंजी निवेश (EFCI) ® वही होगा जो RIPS-2024 में परिभाषित।
  • हरित प्रोत्साहनःऔद्योगिक पार्कों के सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रीन इंसेंटिव निम्न प्रकार से विभाजित -
    • 20% (अधिकतम रु. 2-5 करोड़) ® राज्य सरकार द्वारा
    • 40% (अधिकतम रु. 5 करोड़) ®  राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) द्वारा
    • 40% (अधिकतम रु. 5 करोड़) ®  RIICO द्वारा
  • परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन (3 में से कोई एक)

परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन

प्रोत्साहन भुगतान-अवधि
1. पूंजी सब्सिडी EFCI का 10%–20% 10 वर्ष
2. निवेश सब्सिडी SGST का 75% प्रतिपूर्ति 7 वर्ष
3. टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव 1.0%–1.4% शुद्ध बिक्री 10 वर्ष
  • आवेदन प्रक्रिया: सभी आवेदन राज निवेश पोर्टलके माध्यम से सिंगल-विंडो सिस्टम के तहत।
  • मुख्य प्रावधान एवं विशेषताएँ -

         1.       विकास के चार मॉडल-औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार श्रेणियाँ-             

मॉडल

भूमि-व्यवस्था

मॉडल A

पूरी तरह से RIICO द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि

मॉडल B

80% डेवलपर और 20% RIICO की भूमि भागीदारी

मॉडल C

100% निजी डेवलपर की स्वयं की भूमि

मॉडल D

PPP (पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल

 

        2.     पात्रता मानदंड (Eligibility)-

    • औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कम से कम 50 एकड़ होना चाहिए तथा ऐसे औद्योगिक पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए।
    • नीति के अंतर्गत, 50 एकड़ को न्यूनतम पात्रता क्षेत्र माना जाएगा, और विकास मॉडल B एवं D के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के क्षेत्रफल की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

        3.      पूंजीगत अनुदान (Capital Grant) प्रथम 10 पार्क डेवलपर्स को 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा,                 जिसकी  सीमा इस प्रकार-

औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल अधिकतम पूँजीगत अनुदान
100 एकड़  तक ₹20 करोड़
100 – 250  एकड़ ₹30 करोड़
250 एकड़ से अधिक ₹40 करोड़

 

         4.      बुनियादी ढाँचा एवं प्रदूषण नियंत्रण-

    • CETP (साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र): व्यय की 50% प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा।
      • (अधिकतम रु. 12.5 करोड़)
    • संपर्क मार्ग: पार्क तक सड़क निर्माण के 60% व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी। 
      • (अधिकतम रु. 3 करोड़)

         5.      अतिरिक्त वित्तीय लाभ-

    •  विद्युत शुल्कः कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% छूट।
    •  स्टाम्प ड्यूटी:  स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में 25% की छूट।
    •  RIPS-2024: प्लग-एंड-प्लेऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए RIPS -2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन।

[RAS Mains-GS-I: Rajasthan Economy-Schemes]

  1. राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026’ के प्रमुख उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह नीति राज्य के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक होगी?
  2. राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026’ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है? नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों एवं समाधान सुझाइए।