उत्तर:
- मंत्रिपरिषद व मंत्रिमण्डल परस्पर विभेदी संवैधानिक संस्थाएँ हैं। इनमें विभेद निम्नलिखित हैं-
| मंत्रिपरिषद | मंत्रिमण्डल |
| ① इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। जैसे - राज्य मंत्री, उपमंत्री संसदीय सचिव | ① इसमें केवल केबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। |
| ② इसका आकार बड़ा होता है। | ② इसका लघु आकार। |
| ③ अधिकतम सदस्य संख्या = 15% (91वाँ संशोधन -2003) | ③ अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं। |
| ④ सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति । | ④ सामूहिक उत्तरदायित्व लागू करवाने वाली संस्था। |
| ⑤ बैठक - मासिक । त्रैमासिक । | ⑤ बैठके - साप्ताहिक आधार पर। |
| ⑥ इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। | ⑥ इसके निर्देश सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। |
| ⑦ इसमें मंत्रिमण्डल भी शामिल होती है। | ⑦ इसमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद शामिल नहीं होती। ये मंत्रिपरिषद् का एक भाग होती है। |
| ⑧ प्रावधान - अनुच्छेद- 161 (1) |
⑧ संविधान में प्रावधान नहीं। (44वें संशोधन से अनुच्छेद -352 में शामिल।) |
