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राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना(SASCI)

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  • विशेष घटक: SASCI के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खनन क्षेत्र सुधारों को बढ़ावा देने हेतु 5,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन तंत्र को शामिल किया गया है

  • इस घटक का उद्देश्य:  खदानों के संचालन को सुगम और त्वरित बनाना, खनिज उत्पादन बढ़ाना, खनन क्षेत्र से राज्यों द्वारा राजस्व संग्रह में वृद्धि करना और खनन क्षेत्र के समग्र शासन में सुधार करना

  • नोडल मंत्रालय: खान मंत्रालय

  • योजना के तहत प्रोत्साहन राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) को तीन सुधार क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदान की जाएगी:

सुधार का क्षेत्र प्रमुख शर्तें और समय-सीमा प्रोत्साहन / पुरस्कार राशि
खनन सुधारों का कार्यान्वयन राज्य के पोर्टल का केंद्रीय पोर्टल से एकीकरण, पूर्व-नीलामी और समन्वय समितियों का गठन, वार्षिक नीलामी कैलेंडर का पालन, तथा खनिज वर्गीकरण में हुई गड़बड़ी रोकने हेतु तकनीकी उपाय करना। (सभी कार्य 15.12.2026 तक पूर्ण होने चाहिए) 100 करोड़ रुपये
खान संचालन

1. पूर्व-स्वीकृतियों के साथ ब्लॉकों की सफल नीलामी (31.12.2026 तक)।

2. 31.03.2026 तक नीलाम हुए ब्लॉकों में से न्यूनतम 10% का संचालन (उत्पादन व प्रेषण) शुरू करना (31.12.2026 तक)।

1. सफल नीलामी हेतु: 20 करोड़ रुपये प्रति ब्लॉक (अधिकतम 200 करोड़ रुपये प्रति राज्य)।

2. संचालन शुरू करने पर: 250 करोड़ रुपये प्रति राज्य।

राज्य खनन तत्परता सूचकांक (SMRI) आधारित सुधार

खान मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले SMRI 2026-27 के अंतर्गत 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शीर्ष तीन (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) स्थानों में आना।

प्रत्येक श्रेणी में:

  • प्रथम स्थान: 100 करोड़ रुपये

  • द्वितीय स्थान: 75 करोड़ रुपये

  • तृतीय स्थान: 50 करोड़ रुपये