- लागूः वर्ष 2025-26 से।
- संचालितः बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान सरकार
- उद्देश्य एवं पात्रताः राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली शारीरिक अक्षमता युक्त, मूक-बधिर एवं नेत्रहीन (CWSN-Children With Special Needs) बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- लाभः दो अलग-अलग योजनाओं के मर्जर से कागजी जटिलताएं खत्म होंगी और पात्र दिव्यांग बालिकाओं को समय पर वित्तीय मदद मिल सकेगी।
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- शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु- वर्ष 2004-05 से शुरू।
- मूक-बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु- वर्ष 2005-06 से शुरू।
वित्तीय सहायता स्वरूप-
- कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत पात्र बालिकाओं कोः ₹2,000 प्रतिवर्ष
- कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को:- ₹5,000 प्रतिवर्ष
⇒ Note: राजकीय विद्यालयों को शाला दर्पण के बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल पर पात्र बालिकाओं की सूचना दर्ज कर 15 अक्टूबर-2026 तक अप्रूव व लॉक करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर-2026 तक पूरी की जाए।
