-
मंजूरी: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा।
-
उद्देश्य: पश्चिम एशिया संकट के कारण आई अल्पकालिक नकदी की कमी को दूर करना।
-
राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ( NCGTC) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों(MLI) को डिफ़ॉल्ट राशि के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना।
-
-
योजना की प्रमुख विशेषताएं
-
पात्र उधारकर्ता: 31 मार्च, 2026 तक मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा वाले MSME, गैर-MSME और बकाया ऋण वाली शेड्यूल्ड यात्री एयरलाइन्स (खाते मानक होने चाहिए)।
-
गारंटी कवरेज: MSME के लिए 100%, और गैर-MSME तथा एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90%।
-
गारंटी शुल्क: शून्य।
-
सहायता की मात्रा: MSME/गैर-MSME के लिए अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक (अधिकतम 100 करोड़ रुपये)। एयरलाइंस के लिए 100% तक (अधिकतम 1,500 करोड़ रुपये)।
-
ऋण की अवधि: MSME/गैर-MSME के लिए 5 वर्ष (1 वर्ष का मोरेटोरियम शामिल)। एयरलाइन क्षेत्र के लिए 7 वर्ष (2 वर्ष का मोरेटोरियम शामिल)।
-
गारंटी कवर की अवधि: ऋण की अवधि के साथ को-टर्मिनस (समान अवधि)।
-
योजना की अवधि: एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू।
-
-
योजना के प्रभाव
-
पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों से व्यवसायों को उबारना।
-
परिचालन बनाए रखना, नौकरियों की रक्षा करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जारी रखना।
-
MSME और एयरलाइन क्षेत्र को बैंकों/संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी की पूर्ति सुनिश्चित करना।
-
निर्बाध घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और इकोसिस्टम की मजबूती बनाए रखना।
-