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आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

  • मंजूरी: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा।

  • उद्देश्य: पश्चिम एशिया संकट के कारण आई अल्पकालिक नकदी की कमी को दूर करना। 

    • राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ( NCGTC) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों(MLI) को डिफ़ॉल्ट राशि के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना।

  • योजना की प्रमुख विशेषताएं

    • पात्र उधारकर्ता: 31 मार्च, 2026 तक मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा वाले MSME, गैर-MSME और बकाया ऋण वाली शेड्यूल्ड यात्री एयरलाइन्स (खाते मानक होने चाहिए)।

    • गारंटी कवरेज: MSME के लिए 100%, और गैर-MSME तथा एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90%।

    • गारंटी शुल्क: शून्य।

    • सहायता की मात्रा: MSME/गैर-MSME के लिए अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक (अधिकतम 100 करोड़ रुपये)। एयरलाइंस के लिए 100% तक (अधिकतम 1,500 करोड़ रुपये)।

    • ऋण की अवधि: MSME/गैर-MSME के लिए 5 वर्ष (1 वर्ष का मोरेटोरियम शामिल)। एयरलाइन क्षेत्र के लिए 7 वर्ष (2 वर्ष का मोरेटोरियम शामिल)।

    • गारंटी कवर की अवधि: ऋण की अवधि के साथ को-टर्मिनस (समान अवधि)।

    • योजना की अवधि: एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू।

  • योजना के प्रभाव

    • पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों से व्यवसायों को उबारना।

    • परिचालन बनाए रखना, नौकरियों की रक्षा करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जारी रखना।

    • MSME और एयरलाइन क्षेत्र को बैंकों/संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी की पूर्ति सुनिश्चित करना।

    • निर्बाध घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और इकोसिस्टम की मजबूती बनाए रखना।