- उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना।
- शुरुआत: फरवरी 2019
- योजना का प्रकार: स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
पात्रता एवं लाभ (Eligibility & Benefits)
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विवरण |
मापदंड / जानकारी |
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पेंशन राशि |
60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 की मासिक सुनिश्चित पेंशन |
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आयु सीमा |
18 से 40 वर्ष |
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आय सीमा |
मासिक आय ₹15000 या उससे कम |
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अपात्रता (Exclusions) |
EPFO / ESIC / NPS के सदस्य या आयकर दाता (Income Tax Payer) इसमें शामिल नहीं हो सकते। |
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मासिक अंशदान |
प्रवेश आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 तक |
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अंशदान का अनुपात |
50% लाभार्थी द्वारा और 50% केंद्र सरकार द्वारा (समान अंशदान) |
योजना की वर्तमान स्थिति (29 जुलाई 2026 तक)
- कुल लाभार्थी: देशभर में 54 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत।
- महिला भागीदारी: इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 53.1% है।
- सरकारी अंशदान: केंद्र सरकार द्वारा अब तक ₹2,011.01 करोड़ का मैचिंग अंशदान दिया गया है।
- पेंशन का वितरण: चूंकि प्रवेश की अधिकतम आयु 40 वर्ष है और योजना 2019 में शुरू हुई, इसलिए पेंशन का वितरण फरवरी 2039 से पहले शुरू नहीं होगा।