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➔ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना (UPSC/RAS/PSI)

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  • उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना।
  • शुरुआत: फरवरी 2019
  • योजना का प्रकार: स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना 

पात्रता एवं लाभ (Eligibility & Benefits)

विवरण

मापदंड / जानकारी

पेंशन राशि

60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 की मासिक सुनिश्चित पेंशन

आयु सीमा

18 से 40 वर्ष

आय सीमा

मासिक आय ₹15000 या उससे कम

अपात्रता (Exclusions)

EPFO / ESIC / NPS के सदस्य या आयकर दाता (Income Tax Payer) इसमें शामिल नहीं हो सकते।

मासिक अंशदान

प्रवेश आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 तक

अंशदान का अनुपात

50% लाभार्थी द्वारा और 50% केंद्र सरकार द्वारा (समान अंशदान)

योजना की वर्तमान स्थिति (29 जुलाई 2026 तक)

  • कुल लाभार्थी: देशभर में 54 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत।
  • महिला भागीदारी: इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 53.1% है।
  • सरकारी अंशदान: केंद्र सरकार द्वारा अब तक ₹2,011.01 करोड़ का मैचिंग अंशदान दिया गया है।
  • पेंशन का वितरण: चूंकि प्रवेश की अधिकतम आयु 40 वर्ष है और योजना 2019 में शुरू हुई, इसलिए पेंशन का वितरण फरवरी 2039 से पहले शुरू नहीं होगा