- प्रभाव ➔ 23 जुलाई 2026 से राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में स्वतः ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) दर्ज करने की नई व्यवस्था लागू की गई।
- वित्तीय सीमा में संशोधन ➔ ई-जीरो एफआईआर दर्ज करने की सीमा ₹5 लाख से घटाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- पोर्टल एकीकरण ➔ I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (हेल्पलाइन 1930) और CCTNS प्रणाली को आपस में एकीकृत किया गया है।
- हस्ताक्षर एवं समयावधि ➔ शिकायत दर्ज होते ही बिना पीड़ित के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू होगी; पीड़ित को 72 घंटे के भीतर संबंधित थाने पहुँचकर एफआईआर प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- अनुसंधान का क्षेत्राधिकार
- ₹1 करोड़ या उससे अधिक: राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर।
- ₹1 लाख से ₹1 करोड़ तक: संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना या स्थानीय पुलिस थाना।
- पुलिस नेतृत्व ➔ महानिदेशक पुलिस (DGP) — श्री राजीव कुमार शर्मा एवं अतिरिक्त महानिदेशक (ADG Cyber Crime) — श्री वी.के. सिंह।
Source: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
