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➔ राजस्थान में ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) की नई व्यवस्था (RAS/PSI)

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  • प्रभाव 23 जुलाई 2026 से राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में स्वतः -जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) दर्ज करने की नई व्यवस्था लागू की गई।
  • वित्तीय सीमा में संशोधन -जीरो एफआईआर दर्ज करने की सीमा ₹5 लाख से घटाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
  • पोर्टल एकीकरण I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (हेल्पलाइन 1930) और CCTNS प्रणाली को आपस में एकीकृत किया गया है।
  • हस्ताक्षर एवं समयावधि शिकायत दर्ज होते ही बिना पीड़ित के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू होगी; पीड़ित को 72 घंटे के भीतर संबंधित थाने पहुँचकर एफआईआर प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे।
  • अनुसंधान का क्षेत्राधिकार
  • ₹1 करोड़ या उससे अधिक: राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर।
  • ₹1 लाख से ₹1 करोड़ तक: संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना या स्थानीय पुलिस थाना।
  • पुलिस नेतृत्व महानिदेशक पुलिस (DGP) — श्री राजीव कुमार शर्मा एवं अतिरिक्त महानिदेशक (ADG Cyber Crime) — श्री वी.के. सिंह

Source: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।