Rajasthan
➔ राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC) 2026 (RAS/PSI)
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- तिथि: 22 जून 2026 को आधिकारिक घोषणा एवं 'राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026' का प्रारूप (Draft) तैयार करने हेतु 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित।
- समिति की संरचना-
- अध्यक्षा: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
- सदस्य: 1. शत्रुघ्न सिंह (सेवानिवृत्त IAS), 2. बसंत सिंह छाबा (अतिरिक्त महाधिवक्ता), 3. रामस्वरूप अग्रवाल (सेवानिवृत्त प्राचार्य), 4. डॉ. शुचि चौहान।
- सदस्य-सचिव: अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग), राजस्थान सरकार।
- जनजातीय संरक्षण: राज्य मंत्रिमंडल के 14 अप्रैल 2026 के निर्णय अनुसार, राजस्थान के आदिवासी/जनजातीय समुदायों के पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं को सुरक्षित रखा जाएगा।
- फोकस क्षेत्र: बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, विवाह-विच्छेद व संपत्ति अधिकारों में समानता।
- संवैधानिक: संविधान के भाग-4 (DPSP) का अनुच्छेद 44 ("राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा")।
- 14 अप्रैल 2026: राज्य कैबिनेट द्वारा UCC लाने एवं समिति गठन का निर्णय।
- 22-24 जून 2026: 5-सदस्यीय समिति का औपचारिक गठन व कार्यक्षेत्र तय।
- 06 जुलाई 2026: अजमेर संभाग से प्रथम जनसुनवाई व कंसल्टेशन का शुभारंभ।
- 08 जुलाई 2026: कोटा संभाग में हितधारकों के साथ बैठक।
- 11 जुलाई 2026: डीग (भरतपुर संभाग) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा परामर्श।
- राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर जनता से 5 अगस्त 2026 तक सुझाव मांगे गए। 19 सवालों वाली प्रश्नावली उपलब्ध है।-
- पहला राज्य (औपनिवेशिक): गोवा
- दूसरा राज्य (स्वतंत्र भारत में प्रथम विधायी कानून): उत्तराखंड
- तीसरा राज्य (पूर्वोत्तर का पहला राज्य): असम
- 21वाँ विधि आयोग: यूसीसी अप्रवर्तनीय (Non-enforceable DPSP) है। यूसीसी "न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय", बल्कि व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक सुधार पर बल दिया जाना चाहिए।

