- अनुमोदन: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश के 8 जिलों में नई स्थाई लोक अदालतों का गठन।
- कानूनी आधार: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत जन-उपयोगी सेवाओं के विवादों के निपटारे हेतु स्थायी संरचना।
- विशेषताएँ: आपसी सहमति से प्री-लिटिगेशन स्तर पर विवादों का अंतिम, बाध्यकारी, त्वरित एवं बिना किसी अदालती शुल्क के समाधान।
- अदालतों के गठन हेतु स्वीकृत 8 जिले-