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दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 (मसौदा) (RAS/PSI)

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चर्चा में क्यों ?

  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के लिए दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबंधित सेवाएँ) नियम, 2026 का मसौदा जारी किया।
  • उद्देश्य: सभी प्रसारण सेवाओं को एकीकृत नियामक ढाँचे के अंतर्गत लाना।
  • कवरेज: सैटेलाइट टीवी, डीटीएच, हेडएंड-इन-द-स्काई (HITS), निजी एफएम रेडियो, सामुदायिक रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (IPTV) सहित 6 मौजूदा नीतिगत ढाँचों का एकीकरण।
  • छूट प्राप्त संस्थाएँ: संसद टीवी एवं प्रसार भारती।
  • निगरानी: प्रसारण सेवाओं के लिए कड़े अनुपालन एवं निगरानी प्रावधान।
  • जनहित प्रसारण: निजी टीवी चैनलों को प्रतिदिन 30 मिनट तथा निजी एफएम रेडियो को 1 घंटा (जिसमें 20% स्थानीय सामग्री) शिक्षा, कृषि आदि विषयों पर प्रसारित करना अनिवार्य।
  • नवीनीकरण: 5 से अधिक नियम उल्लंघन करने वाले प्रसारक लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अयोग्य होंगे।
  • स्वामित्व परिवर्तन: शेयरधारिता/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में बदलाव हेतु पूर्व सरकारी स्वीकृति, सुरक्षा मंजूरी और 30 दिन पूर्व सूचना आवश्यक।

लाइसेंस अवधि:

  1. टीवी चैनल, टेलीपोर्ट एवं सामुदायिक रेडियो – 10 वर्ष।
  2. निजी एफएम रेडियो – 15 वर्ष।
  3. डीटीएच एवं HITS सेवाएँ – 20 वर्ष।

दंड: नियमों के उल्लंघन पर नागरिक दंड, बैंक गारंटी जब्त, लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण का प्रावधान