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मापदंड / विवरण |
मुख्य बिंदु एवं प्रावधान- तिथि: 21 अगस्त 2026 |
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योजना का नाम- |
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) |
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लागू अवधि- |
खरीफ 2026 से रबी 2026-27 (दो फसल मौसमों के लिए) |
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उद्देश्य- |
प्रतिकूल मौसम एवं अवांछित मौसमी घटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान के विरुद्ध किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। |
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कार्यक्षेत्र- |
प्रदेश के सभी 41 जिलों में वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिसूचित। |
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क्रियान्वयन एजेंसी- |
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) |
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पात्रता एवं शर्तें- |
• ऋणी, गैर-ऋणी एवं पात्र बंटाईदार किसान स्वेच्छा से लाभ ले सकते हैं • बीमा करवाने हेतु एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य है। |
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किसान प्रीमियम- |
बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत, शेष प्रीमियम का वहन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा। |
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अधिसूचित फसलें (खरीफ 2026) |
हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, अरंडी, अनार, टिंडा, मेहंदी, संतरा एवं किन्नू |
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अधिसूचित फसलें (रबी 2026-27) |
आंवला, बैंगन, सौंफ, फूलगोभी, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, आलू, अमरूद, नींबू, आम, खरबूजा, तरबूज, बेर, पत्तागोभी, मौसंबी एवं पपीता। |