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➔ खरीफ 2026 के लिए 'पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना' लागू (RAS/PSI)

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मापदंड / विवरण

मुख्य बिंदु एवं प्रावधान- तिथि: 21 अगस्त 2026  

योजना का नाम-

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

लागू अवधि-

खरीफ 2026 से रबी 2026-27 (दो फसल मौसमों के लिए)

उद्देश्य-

प्रतिकूल मौसम एवं अवांछित मौसमी घटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान के विरुद्ध किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना

कार्यक्षेत्र-

प्रदेश के सभी 41 जिलों में वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिसूचित

क्रियान्वयन एजेंसी-

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC)

पात्रता एवं शर्तें-

ऋणी, गैर-ऋणी एवं पात्र बंटाईदार किसान स्वेच्छा से लाभ ले सकते हैं

बीमा करवाने हेतु एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य है

किसान प्रीमियम-

बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत, शेष प्रीमियम का वहन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा

अधिसूचित फसलें

 (खरीफ 2026)

हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, अरंडी, अनार, टिंडा, मेहंदी, संतरा एवं किन्नू

अधिसूचित फसलें

 (रबी 2026-27)

आंवला, बैंगन, सौंफ, फूलगोभी, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, आलू, अमरूद, नींबू, आम, खरबूजा, तरबूज, बेर, पत्तागोभी, मौसंबी एवं पपीता

संदर्भ: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार