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➔ राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय (13 अगस्त 2026) (RAS/PSI)

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क्र.सं.

योजना / विषय

मुख्य निर्णय एवं प्रावधान

1.

द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026

  • पर्यावरण संरक्षण हेतु आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
  • राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरोंजी सहित
  • कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों को विशेष संरक्षण।
  • गैर-वन भूमि में इन वृक्षों की अवैध कटाई पर 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये जुर्माना (या दोनों) का प्रावधान। (अपराध संज्ञेय एवं जमानती)

2.

राजस्थान: समान नागरिक संहिता (UCC) बिल-2026

  • संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप तैयार (उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर)।
  • विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को पारदर्शी बनाना (अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं)
  • विवाह का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य; लिव-इन संबंधों की शुरुआत व समापन की लिखित सूचना/पंजीकरण का प्रावधान।
  • उत्तराधिकार में पुत्र-पुत्री को समान अधिकार

3.

1971 के युद्ध के शहीदों को राहत-

  • 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध (ऑपरेशन कैक्टस लिली) के दौरान राजस्थान के 326 सैनिक तुरंत शहीद हुए थे, जबकि 35 गंभीर रूप से घायल सैनिक इलाज के दौरान 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच वीरगति को प्राप्त हुए थे।
  • इन 35 सैनिकों को भी ऑपरेशन कैक्टस लिली के अंतर्गत बैटल कैजुअल्टी घोषित किया गया।
  • इनके कुटुम्ब के भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करने के लिए राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के (शहीद) आश्रितों को नियुक्ति नियम-2022 में संशोधन को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी।
  • इसके अनुसार योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित समयावधि को 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 कर दिया गया है। कैबिनेट के इस निर्णय से 1971 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन 35 वीरों के परिवारों को भी आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का हक मिल सकेगा।

4.

पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट—

कार्मिकों को वर्ष 2026-27 में पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया गया। यह छूट उन कार्मिकों को ही मिलेगी, जिन्हें वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर 2 वर्ष के सशर्त शिथिलन का प्रावधान किया जाएगा। 

5.

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026—

 

  • शासकीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का नोशनल बेनेफिट 30 जून, 2016 से दिए जाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम-2026 का अनुमोदन किया है। वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की अनुपालना में किए गए इस फैसले से राज्य के दिव्यांग कार्मिकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। राज्य में दिव्यांगों को पदोन्नति में दिए जा रहे 4 प्रतिशत आरक्षण के तहत अब 30 जून, 2016 से नोशनल बेनेफिट दिया जाएगा। 

6.

मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वूध भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र—

 

  • मृत सरकारी कर्मचारियों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में ‘पुत्र वधू’ को भी शामिल करने का निर्णय किया है।
  • N0TE: प्रशिक्षण के दौरान पद त्याग करने पर कार्मिकों से नहीं होगी वसूली-
  • अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से दो वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उनसे वेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी।
  • एकल महिला राज्य कर्मचारियों को चाईल्ड केयर लीव एक कैलेण्डर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत की जा सकेगी। सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने के मामलों में सरोगेट मदर को 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
  • इन प्रावधानों के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सेवा नियम-1951 में संशोधनों को मंजूरी दी है।

7.

भूमि आवंटन एवं काश्तकार पुनर्वास-

  • एस्केप जलाशय निर्माण से प्रभावित काश्तकारों को भूमि आवंटन—
  • जैसलमेर की उपनिवेशन तहसील नाचना-1 के ग्राम चिन्नू में एस्केप जलाशय (RD 1121) के निर्माण से प्रभावित 21 गैर-खातेदार काश्तकारों को उसी गांव में भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय को एक विशेष परिस्थिति मानते हुए अपवाद स्वरूप मंजूरी दी गई है, ताकि प्रभावित काश्तकारों का पुनर्वास हो सके और वर्षों पुराना विवाद सुलझ सके। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1121 पर एस्केप चैनल निर्माण के लिए वर्ष 1999 में 21 काश्तकारों की लगभग 722 बीघा भूमि ली गई थी।